नाबालिक को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को दून पुलिस ने कर्नाटक से किया गया गिरफ्तार।

देहरादून 3 अगस्त। बंजारावाला पटेलनगर निवासी एक व्यक्ति द्वारा कोतवाली पटेलनगर देहरादून पर आकर एक लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिक बहन घर से बिना बताये चली गयी है। तहरीर के आधार पर कोतवाली पटेलनगर पर मु0अ0सं0: 211/2026 धारा-137(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की संवेदनशीलता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा नाबालिक की बरामदगी हेतु कोतवाली पटेलनगर पर पुलिस टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये। गठित टीम द्वारा नाबालिक के संबंध में जानकारी एकत्रित करते हुए उसके दोस्तों व अन्य लोगो से पूछताछ की गई तो गुमशुदा नाबालिक को आरीफ पुत्र मौ0 शमशाद द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाना प्रकाश में आया, जिसके सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा सुरागरसी-पतारसी करते हुए करते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया, साथ ही मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से भी अभियुक्त के सम्बन्ध में जानकारियां एकत्रित की गई।

पुलिस द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासो के दौरान पुलिस टीम को अभियुक्त ( आरिफ पुत्र मौ0 शमशाद निवासी ग्राम अनवात थाना मंगलोर पाण्डेश्वर दक्षिण कर्नाटक मूल पता हिमगिरी विहार श्रम कार्यालय के पास, अजबपुर खुर्द, थाना नेहरुकाँलोनी, उम्र- 24 वर्ष) के कर्नाटक में होने की जानकारी प्राप्त हुई, जिस पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गोपनीय सूचना एंव इलेक्ट्रानिक सर्विलासं की सहायता से अभियुक्त आरिफ को मेंगलौर दक्षिण पाडेश्वर के पास कर्नाटक से गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया गया।

पीडिता के बयानों एवं चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर अभियोग में धारा – 65(1) बीएनएस व 3/5 पोक्सो अधिनियम की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेश कर ट्राजिस्ट रिमाण्ड पर देहरादून लाया गया।

पुलिस टीम में 1- उ0नि0 विनोद कुमार
2- हे0का0 नरेन्द्र पुरी
3- म0का0 सावित्री मौजूद थे।

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