गोकशी की घटना में वांछित अभियुक्त को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार।

सहसपुर–देहरादून 31 जुलाई। दिनांक 29/30-07-2026 की रात्रि में कोतवाली सहसपुर को सूचना प्राप्त हुयी कि ग्राम खुशहालपुर क्षेत्र में कुछ लोगो द्वारा गोकशी की घटना की जा रही है, सूचना पर कोतवाली सहसपुर से पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुँचा, मौके पर पुलिस टीम द्वारा गौकशी की घटना को अंजाम देने वाले 01 अभियुक्त सावेज को अवैध गौमांस व गोकशी के घटना में प्रयुक्त उपकरण कुल्हाडी, चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त के अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये थे। घटना के संबंध में कोतवाली सहसपुर पर धारा – 3/5/11 उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में उसके द्वारा अपने अन्य साथियों मुशर्रफ उर्फ काला, शादाब उर्फ फोती, लालू पुत्र काला, शमीम पुत्र सलीम, समीर उर्फ टीटला पुत्र सलीम, आफताब पुत्र सलीम, आशिफ पुत्र सलीम उर्फ नानू, अमीर पुत्र सुनडू उर्फ कुर्बान, सलमान उर्फ मुल्ला सभी निवासी ग्राम खुशहालपुर के साथ मिलकर गौकशी की घटना को अन्जाम दिया जाना बताया गया, जिस पर घटना में फरार चल रहे अन्य अभियुक्तो (वसीम पुत्र सफीक निवासी खुशहालपुर, थाना सहसपुर, देहरादून, उम्र-34 वर्ष

2–सावेज पुत्र दिलबहार निवासी खुशहालपुर, थाना सहसपुर, देहरादून, उम्र-22 वर्ष ,,मय आपराधिक इतिहास,,,1- मु0अ0स0- 320/2024 धारा 325 बी0एन0एस0 व 3/11 पशु क्रुरता निवारण अधि0, कोतवाली सहसपुर
2- मु0अ0सं0-184/2026 धारा – 3/5/11 उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम, कोतवाली सहसपुर
3- मु0अ0सँ0- 147/2026 धारा -325 बी0एन0एस0 व धारा 3/5/11 उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम, कोतवाली सहसपुर
4- मु0अ0सँ0- 105/2026 धारा 3/11 गौवंश सरक्षण अधिनियम, थाना सेलाकुई ) को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस टीम में 1- निरी० प्रदीप रावत, प्रभारी कोतवाली सहसपुर
2- व0उ0नि0 मनमोहन नेगी
3- उ0नि0 अरविन्द पंवार
3- उ0नि0 अशोक कुमार
5- का0 सन्दीप कुमार
6- का0 संजय राणा
7- का0 मुन्ना सिंह
8- का0 बृजेश कुमार मौजूद थे।) की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार सभी संभावित स्थानों पर दबिशें दी जा रही थी, पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रयासों के दौरान दिनांक 30/07/2026 की रात्रि में पुलिस टीम द्वारा घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त वसीम को खुशहाल पुर से गिरफ्तार किया गया।

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