बेची गई चीनी मिल परिसर में केवल 7 दिन रहेगी : त्रिलोक सिंह मार्तोलिया (आयुक्त)

काशीपुर 19 अगस्त। निदेशक (शर्करा) भारत सरकार ने चीनी मिलों में चीनी की बिक्री, उठान, स्टॉक और चीनी मिलों के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। श्री त्रिलोक सिंह मर्तोलिया, आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड ने बताया गया कि भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सभी चीनी मिलों को निर्देशित किया है कि किसी डीलर/एजेण्ट खरीददार को चीनी बेचे जाने के बाद मिल अपने परिसर में 07 दिवस से अधिक समय तक बेची गई चीनी का स्टॉक किसी भी दशा में नहीं रखेगी। इस सम्बन्ध में जनपद ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार एवं देहरादून की चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक का सत्यापन किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद में सहायक गन्ना आयुक्तों की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है, जिसमें ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और गन्ना विकास निरीक्षक को सदस्य नामित किया गया है।

उपरोक्त गठित टीम को भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने और समय-समय पर चीनी मिलों में उपलब्ध चीनी के स्टॉक का भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के लिये निर्देश दिये गये हैं।

भारत सरकार द्वारा पेराई सत्र 2026-27 में चीनी मिलों में दिनांक 15 अक्टूबर, 2026 से पेराई कार्य प्रारम्भ किये जाने के भी निर्देश हैं, जिस सम्बन्ध में चीनी मिलों को निर्देशित किया जा चुका है।

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