नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार।

देहरादून 1 मई। वादिनी द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में दी गयी तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर पर मु०अ०सं०- 404/2025 धारा 137(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशो पर नाबालिक युवती की बरामदगी हेतु तत्काल कोतवाली नगर पर पुलिस टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा नाबालिक युवती के दोस्तों व परिजनों से आवश्यक पूछताछ करते हुए सभी संभावित स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो पुलिस टीम को रविंद्र कुमार नाम के युवक द्वारा नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर नाबालिक युवती की बरामदगी तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार उसके सभी संभावित स्थानों पर दबिशें दी जा रही थी।

पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहे प्रयासों से दिनांक 01/05/2026 को पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर गुमशुदा नाबालिग युवती को आईएसबीटी बस स्टैंड के पास से बरामद करते हुए उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले जाने वाले अभियुक्त रविंद्र कुमार को मौके से हिरासत में लिया गया। नाबालिक युवती से पूछताछ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(1) बीएनएस व 5j(ii)/6 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गयी। तथा अभियुक्त रविंद्र कुमार पुत्र श्री राम कुमार पाल निवासी ग्राम महामन नगर शहदपुर जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश उम्र 18 वर्ष हाल निवासी किराए का कमरा ग्राम बरसत जिला पानीपत हरियाणा को गिरफ्तार किया गया।

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