देहरादून 06 अक्टूबर। प्रभारी अपर जिलाधिकारी ;प्रशासन ने अवगत कराया है कि प्रख्यापित उत्तराखण्ड (बालू, बजरी, बोल्डर, चुगान नीति 2016 के प्राविधानों के अनुसार ऐसे स्वीकृत खनन पटटे जिनकी पर्यावरणीय अनुमति में स्वीकृत खनिज की मात्रा पर्यावरणीय अनुमति में चुगान बन्द होने की निर्धारित तिथि या नीति में चुगान बन्द होने की निर्धारित तिथि से पूर्व समाप्त हो जाता है, तो उन खनन पटटों में चुगान उक्त तिथि से ही बन्द कर दिया जायेगा। अवगत कराया कि जनपद में 01 जुलाई 2023 से 30 सितम्बर 2023 तक चुगान कार्य पूर्णत बन्द किये गये थे। जो कि 01 अक्टूबर 2023 से 30 जून 2024 तक पुनः संचालित किये जा रहे हैं।