देहरादून 19 फरवरी। पिछली 11 फरवरी को वादिनी श्रीमती पूजा राठी पत्नी सुनील चिकारा, निवासी मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून ने थाना रायपुर पर आकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि हम अपनी रिश्तेदारी की शादी में दिनांक 09 फरवरी को हरियाणा गये थे, 11 फरवरी को जब हम घर वापस लौटकर आये तो देखा कि हमारे घर से किसी अज्ञात चोर द्वारा घर की आलमारी में रखे हीरे, सोने व चांदी की ज्वैलरी व नगदी चोरी कर ली है । वादिनी की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना रायपुर पर मु0अ0सं0 76/2023 धारा 380/457 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। घटना की गम्भीरता को देखते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियोग के आनावरण हेतु निर्देश जारी किये गये, जिसके क्रम मे पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास के लोगो से पूछताछ कर मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुये अभियुक्तो के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की गयी । घटना के अनावरण हेतु की गयी कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरों को चैक करने पर घटनास्थल के पास घटना से पूर्व लगातार तीन दिनों तक सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध व्यक्ति के हुलिये की फोटो/विडीयो प्राप्त की गयी तथा पूर्व घटित घटनाओं में गिरफ्तार चोरों के हुलिये से मिलान करने पर पाया कि पूर्व में मयूर विहार क्षेत्र में इसी प्रकार की एक चोरी घटना घटित हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त शमशाद उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र शौकत अली निवासी रसूलपुर बेहट रोड थाना चिलकाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश की गिरफ्तार किया गया था, जो बायीं पैर में चोट लगने के कारण लचक कर चलता था, जिसका सत्यापन मा0 न्यायालय से करने पर पाया कि शमशाद वर्तमान में जमानत पर चल रहा है तथा घटनास्थल के आस-पास के लोगों को अभियुक्त शमशाद की पूर्व की फोटो को दिखाया गया तो जानकारी मिली की शमशाद घटना से पूर्व मयूर विहार क्षेत्र में आया था। जिस पर पुलिस टीम को शमशाद उर्फ धर्मेन्द्र की गिरफ्तारी व माल बरामदगी हेतु उसके पते पर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा दिनांक 18/02/23 को अभियुक्त शमशाद उर्फ धर्मेन्द्र को कातला खुर्द चिलकाना रोड सहारनपुर उ0प्र0 से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गयी, जिसके कब्जे से हीरे व सोने के लगभग 35 लाख कीमत के आभूषण व चोरी के 1,00000/- (एक लाख रूपये) नगद बरामद कर चोरी के माल की शत प्रतिशत बरामदगी की गयी। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस द्वारा चोरी करने में प्रयोग किये गये छैनी (आला नकब) को आशारोडी के जंगल से बरामद किया गया।
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त शमशाद उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र शौकत अली निवासी रसूलपुर बेहट रोड थाना चिलकाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश द्वारा पूछताछ में बताया कि वह पूर्व में मयूर विहार के आस-पास किराये के मकान पर रहता था जिस कारण उसे मयूर विहार के आने-जाने वाले सभी रास्तों की अच्छी जानकारी थी। पूर्व में भी मेरे द्वारा मयूर विहार में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें मैं जेल गया था । उसने यमुनानगर हरियाणा में भी चोरी की थी जिसमें मुझे पुलिस यमुनानगर कोर्ट में ले गयी थी , जहाँ से वह दिसम्बर 2022 में छूटा था । उसके चार छोटे-2 बच्चे है । जेल से छूटने के बाद उसने सहारनपुर में ही कई बार अलग-2 जगहो पर चोरी का प्रयास किया था लेकिन उन घटनाओं में उसे सामान नही मिल पाया था । जिसके बाद उसने 08 व 09 फरवरी को मयूर विहार क्षेत्र में किसी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए अलग- अलग स्थानो पर रैकी की इस दौरान उसे दिनांक 09 फरवरी को मयूर विहार में एक घर के बाहर से ताला लगा हुआ दिखाई दिया उसके बाद वह वही पर रुक कर उस घर की रैकी करने लगा जब रात्रि तक उसे उक्त मकान में किसी प्रकार की कोई गतिविधि होती हुयी नही दिखाई दी तो उसने उस मकान में चोरी करने की योजना बनायी और दिनांक 09/10 फरवरी की रात्रि लगभग 02 बजे उसने मयूर विहार स्थित उक्त मकान के दरवाजे का सेन्ट्रल लाक लोहे की छैनी से तोडकर मकान में प्रवेश किया तथा मकान के अन्दर कमरे की आलमारी में रखे हीरे, सोने के जेवरात व रूपये चुराकर मयूर विहार खाले में स्थित झाडी में छुप गया और सुबह 06.30 बजे बिक्रम से आईएसबीटी के रास्ते अपने घर सहारनपुर उत्तर प्रदेश चला गया । उसने बताया कि वह लोहे की छैनी को आशारोडी के जंगल में फेंक दिया था। चूँकि वह पूर्व में हरियाणा में रहा था इसलिए चोरी की उक्त ज्वैलरी व पैसो को छुपाने के लिए वह हरियाणा जा रहा था, जिससे यदि पुलिस उसे चोरी की घटना में गिरफ्तार भी कर ले तो माल की बरामदगी ना हो सके तथा वह जेल से बाहर आकर अपनी जरुरत के हिसाब से धीरे- धीरे उक्त ज्वैलरी को बेच सके।
अभियुक्त (शमशाद उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र शौकत अली निवासी रसूलपुर बेहट रोड थाना चिलकाना सहारनपुर उत्तर प्रदेश, हाल पता ग्राम कातला खुर्द नियर पूर्व माध्यमिक विधालय थाना चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, उम्र 42 वर्ष) की गिरफ्तारी कर घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा 20,000/- रुपये के पुरुस्कार से पुरुस्कृत करने की घोषणा की गई है।
पुलिस के द्वारा अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया जिसमें पर विभिन्न धाराओं में…1- मु0अ0सं0 537/2021 धारा 380/411 भादवि थाना रायपुर देहरादून
2- मु0अ0सं0 538/2021 धारा 380/457/411 भादवि थाना रायपुर देहरादून
3- मु0अ0सं0 587/2021 धारा 380/457/411 भादवि थाना रायपुर देहरादून
4- मु0अ0सं0 19/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम
5- मु0अ0सं0 05/2016 धारा 457/380 भादवि थाना जगादगी हरियाणा
6- मु0अ0सं0 84/2020 धारा 174ए भादवि थाना जगदारी हरियाणा
7- मु0अ0सं0 09/2018 धारा 457/380 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
8- मु0अ0सं0 16/2018 धारा 393/397 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
9- मु0अ0सं0 100/2021 धारा 174ए भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
10- मु0अ0सं0 103/2020 धारा 354/380 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
11- मु0अ0सं0 127/2020 धारा 457/380 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
12- मु0अ0सं0 440/2020 धारा 457/380 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
13- मु0अ0सं0 551/2020 धारा 457/380 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
14- मु0अ0सं0 679/2020 धारा 174ए भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
15- मु0अ0सं0 699/2016 धारा 457/380 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
16- मु0अ0सं0 730/2016 धारा 457/380 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
17- मु0अ0सं0 752/2016 धारा 457/380 भादवि थाना यमुनानगर सिटी हरियाणा
18- मु0अ0सं0 114/2007 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना डालनवाला, देहरादून मुकदमे दर्ज हैं।