देहरादून 9 फरवरी। जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि भूलेख नियमावली में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद देहरादून की समस्त तहसीलों के राजस्व ग्रामों एंव नवीन सृजित ग्रामों को उनके मूल ग्राम (जिससे पृथक हुए हैं) की खतौनी के अनुसार में उल्लिखित राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश का निर्धारण करने हेतु निर्धारित समय-सारणी के अनुसार खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
उन्होंने अवगत कराया है कि जनपद में 1 फरवरी 2023 से 15 फरवरी 2023 तक के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किया जाना है।
16 फरवरी से 28 फरवरी 2023, खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बरवार अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं राजस्व समिति के परामर्श से राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) द्वारा नियत प्रारूप में तैयार किया जाना है।
1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी/लेखपाल) एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा खतौनी में दर्ज सहखातेदारों के गाटा नम्बरवार प्रस्तावित अंश के उद्धरण तैयार किया जाना व समस्त खातेदारों/सहखातेदारों को नोटिस जारी करना।
1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक खातेदारों/सहखातेदारों के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये अंश के निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति/शुद्धिकरण हेतु यथावश्यक अभिलेखों/प्रमाणों सहित, संबंधित लेखपाल अथवा राजस्व निरीक्षक व रजिस्ट्रार कानूनगों को प्राप्त कराया जाना है।
1 मई से 31 मई 2023 तक राजस्व निरीक्षक द्वारा राजस्व समिति के परामर्श, स्थानीय जांच-पड़ताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण कर अंश निर्धारण को अन्तिम करना।
विलम्बतः 15 जून 2023 तक खातेदार/सहखातेदार की अनिस्तारित आपत्तियों को पक्षकारों के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना।
उन्होंने समस्त हितधारकों से अपील की है कि अपने भू-अभिलेखों में अंश निर्धारण/खतौनी पुनरीक्षण की प्रक्रिया हेतु राजस्व अधिकारियों ग्राम में पहुंचने पर सम्यक सहयोग के साथ वांछित अभिलेख व सूचना उपलब्ध कराएं।