विपिन रावत के हत्यारोपी पति- पत्नी को दून पुलिस ने किया गिरफ्तार’, घटना में प्रयुक्त बेस बाल स्टिक व कार की पुलिस ने की बरामद।

देहरादून 4 दिसंबर। पिछले महीने की 25 नवंबर को श्री पंकज रावत पुत्र अब्बल सिंह रावत निवासी केदारपुर बंजारावाला थाना नेहरू कालोनी देहरादून द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गई कि उनका भाई विपिन रावत उर्फ विक्की दिनांक 25 नवंबर को अपने दोस्त निखिल राणा, शिवानी व आकांक्षा के साथ दून दरबार होटल निकट तहसील चौक खाना खाने आया था जब वह लोग खाना खाकर वापस जा रहे थे तो वहां पर वाहन संख्या 0यूके 07 डीडी 5800 में सवार दो महिलाएं व एक पुरूष आये जिनके द्वारा विपिन रावत के साथ गाली गलौच की गई जिसका विरोध करने पर उनके भई विपिन रावत व दोस्त निखिल के साथ मारपीट की गई जिसमें विपिन रावत गंभीर रूप से घायल हो गया ।

दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली देहरादून में 25 नवंबर को मु0अ0सं0 557/22 धारा 323,504,506 भादवि बनाम वाहन संख्या यूके 07 डीडी 5800 में सवार 02 महिलाएं व पुरूष पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी लक्खीबाग उ0नि0 प्रवीण सैनी के द्वारा विवेचना में उक्त तिथि को ही डाक्टर के बयान व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 307 भादवि की बढोतरी की गई , विवेचना मे अभियुक्त 1 विनित अरोडा उर्फ मन्नी 2- पार्थेविया अरोडा पत्नी विनीत अरोडा के नाम प्रकाश में आये। अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर पुलिस द्वारा लगातार दबिश दी गई व गिरफ्तारी के प्रयास किये गये।माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगणों को अंतरिम जमानत दी गई। 03 दिसंबर को उपचार के दौरान घायल विपिन रावत की मंहत इंद्रेश अस्पताल में मृत्यु होने पर विवेचना में अभियुक्तगणों के विरूद्ध धारा 302 की बढोतरी की गई । जिसके पश्चात पुलिस द्वारा अभियुक्त विनीत अरोडा को 03 दिसंबर को प्रिंस चौक देहरादून से व अभियुक्त पार्थेविया को मोहिनी रोड से दिनांक 04 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो के कब्जे से राजपुर रोड से घटना में प्रयुक्त कार व अंसारी मार्ग से घटना में प्रयुक्त बेस बाल स्टिक बरामद की गई। दोनों अभियुक्तगणों 1,विनीत अरोड़ा उर्फ मन्नी पुत्रल संजय अरोड़ा निवासी 1/7 मोहनी रोड थाना डालनवाला देहरादून।

2. परथिव्या पत्नी विनीत अरोड़ा उर्फ मन्नी पुत्र संजय अरोड़ा निवासी 1/7 मोहनी रोड थाना डालनवाला देहरादून मय बेसबॉल स्टिक,घटना में प्रयुक्त कार ) को आज समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। विवेचना में लापरवाही बरतने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उ0नि0 प्रवीण सैनी को 03 दिसंबर को निलम्बित किया गया।

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