एसएसपी दून की सख्ती से नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी 24 घंटे के अन्दर पहुंचा सलाखों के पीछे।

ऋषिकेश–देहरादून 1 सितंबर। दिनांक 30-08-2026 को वादी द्वारा कोतवाली ऋषिकेश में तहरीर दी गई कि दिनांक 29-08-2026 को उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को मुजफ्फरनगर निवासी सोफियान नाम का युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ होटल गंगा इन, निकट पुराना रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में ले गया, जहां उसके द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया गया। नाबालिग पीड़िता की तबीयत खराब होने पर परिजनों द्वारा उसे उपचार हेतु एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली ऋषिकेश पर तत्काल मु0अ0सं0: 431/2026, धारा: 137(2)/65/115(2)/123 बीएनएस एवं धारा 5/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल कोतवाली ऋषिकेश पर पुलिस टीम का गठन कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

गठित टीम द्वारा अभियुक्त सोफियान की गिरफ्तारी हेतु उसके सभी सम्भावित स्थानों पर दबिशे दी गयी तथा दिनांक 31-08-2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सोफियान को हरिद्वार क्षेत्र में सिंहद्वार फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की तलाशी में उसके पास से मोटोरोला कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ, जिसमें से पुलिस टीम को घटना के समय अभियुक्त द्वारा बनाई गई पीडिता फोटो-वीडियों प्राप्त हुए।

अभियुक्त सोफियान से पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथ्य प्रकाश में आये कि घटना के दौरान नाबालिग पीड़िता को होटल में बिना उचित पहचान/ सत्यापन एवं बिना आवश्यक रजिस्टर प्रविष्टि के प्रवेश दिया गया था तथा होटल प्रबंधन को घटना की जानकारी होने के बावजूद भी उनके द्वारा पुलिस/संबंधित सहायता एजेंसी को कोई सूचना नहीं दी गई थी। साथ ही अभियुक्त से पूछताछ में पीडिता को होटल से बाहर ले जाने के दौरान होटल के सीसीटीवी कैमरों को बंद किए जाने के तथ्य भी प्रकाश में आये थे, जिस पर पुलिस द्वारा प्राप्त साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर होटल मैनेजर वैभव गुप्ता तथा होटल संचालक राहुल अग्रवाल को पूछताछ हेतु हिरासत में लेते हुए थाने लाया गया, जहां बाद पूछताछ व विवेचना के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर दोनों की घटना में संलिप्तता पाये जाने पर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग में धारा 5/6/15 /16/19/21 पोक्सो एक्ट व धारा 61 (2)/238 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी।

उक्त घटना में पुलिस द्वारा अब तक मुख्य अभियुक्त सोफियान, होटल मैनेजर एवं होटल संचालक सहित कुल 03 अभियुक्तों (1-सोफियान पुत्र तुफैल अहमद, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर, उ0प्र0, उम्र 21 वर्ष।
2-वैभव गुप्ता पुत्र देवेंद्र गुप्ता, निवासी मार्ग नं0-02, देहरादून रोड, ऋषिकेश, उम्र 34 वर्ष।
3-राहुल अग्रवाल पुत्र विनोद अग्रवाल, निवासी अद्वैतानंद मार्ग, ऋषिकेश, उम्र 36 वर्ष।) को गिरफ्तार किया गया है साथ ही सम्बन्धित होटल के लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु सराय एक्ट के तहत उप जिलाधिकारी ऋषिकेश को रिर्पोट प्रेषित की गई है।

पुलिस टीम में 1- प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिह बिष्ट, कोतवाली ऋषिकेश
2- व0उ0नि0 नवीन जोशी, कोतवाली ऋषिकेश
3- उ0नि0 विकसित पंवार
4- उ0नि0 राजकुमार
5- उ0नि0 निखलेश बिष्ट
6- म0उ0नि0 ज्योति शर्मा
7- हे0का0 सन्दीप राठी
8- का0 तेज सिह
9- का0 अभिषेक
10- का0 हिमाशु मौजूद थे।

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