देहरादून 1 जुलाई । प्रदेश मे आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है।निजी उपयोग करने से लेकर निर्माण करने वालों पर 100 से पांच लाख रुपए तक जुर्माना लगेगा।इन पर लगा प्रतिबंध:–75 माइक्रोन से पतला कैरीबैग,100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैनर, थर्माकोल की सजावट का सामान,कप,प्लेट,गिलास,कांटे,चम्मच,स्ट्रा,ट्रे,ईयर बड्स,प्लास्टिक के झंडे,केंडी स्टिक, आइस क्रीम की स्टिक,मिठाई के डिब्बे की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली फिल्म, सिगरेट पैकेट प्रतिबन्ध के दायरे में रहेंगे.
,जुर्माना निम्न है…उत्पादक–5 लाख.
ट्रांसपोर्टर–2 लाख.
खुदरा विक्रेता–1 लाख.
व्यक्तिगत–100 रुपए