दिल्ली 23 जुलाई दिल्ली के पटेल नगर के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किया है कि 23 जुलाई से 27 जुलाई तक तिलक नगर बाजार बंद रहेगा। यह आदेश इसलिए पारित किया गया है क्योंकि तिलक नगर बाजार में कोविड नियमों का उल्लंघन हो रहा था। दिल्ली में इससे पहले भी लक्ष्मी नगर से लेकर लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट तक कई बाजार कोविड नियमों का उल्लंघन होने के चलते बंद किए जा चुके हैं। इस दौरान इस बाजार में मौजूद सारी दुकानें बंद रहेंगीं। इसका उल्लंघन करने पर महामारी एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि बाजार में आम जनता और दुकानदार स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कई तरीकों से कोविड की सकारात्मकता दर को तेज कर सकता है। ऐसा ही रहा तो आने वाले समय में बाजार COVID-19 के प्रसार के लिए हॉटस्पॉट हो सकता है।
बता दें कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की तरफ से जिन बाजार और मार्केट में कोविड दिशा-निर्देश का उल्लंघन हो रहा है उसे बंद कराने के लिए कहा गया है। इस दिशा-निर्देश के बाद उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) लगातार बाजारों-मार्केट का निरीक्षण कर रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर बाजार बंद करने का फरमान जारी किया जा रहा है।






