पीड़ित से पुलिस को प्राप्त तहरीर पर जांच के बाद हुआ मुकदमा दर्ज।

राजपुर – देहरादून 17 नवंबर। दिनांक 15/11/2025 को वादी आर० यशोर्धन द्वारा थाना राजपुर पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 14/11/2025 की रात्रि में दिलाराम चौक से साईं मंदिर की ओर जाते समय पैसिफिक मॉल के पास UK07 DN0001 लैंड क्रूजर कार तथा UK 17 नंबर की बोलेरो कार के द्वारा उनसे पास लेने का प्रयास किया गया परंतु सड़क पर जगह न होने कारण वह उक्त कर को पास नहीं दे पाए। मसूरी डायवर्जन के पास उक्त लैंड क्रूजर कार तथा बोलेरो कार सवार व्यक्तियों द्वारा उनकी कार को ओवरटेक कर रुकवाया गया तथा कार में बैठे व्यक्तियों द्वारा उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गयी, जिनमे से एक व्यक्ति द्वारा उत्तराखंड पुलिस की वर्दी धारण की गई थी।

वादी द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु०अ०सं०- 217/25 धारा 115(2)/ 324 (4)/351(3) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग के प्रारंभिक विवेचना में कार सवार व्यक्तियों की पहचान दिव्य प्रताप सिंह तथा कांस्टेबल राजेश सिंह नियुक्ति जनपद हरिद्वार के रूप में हुई, घटना में संलिप्त पुलिसकर्मी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु जनपद हरिद्वार से पत्राचार किया गया, जिस पर कार्रवाई करते हुए उक्त पुलिस कर्मी को निलंबित किया गया तथा घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन संख्या UK 17 U 0006 को पुलिस द्वारा सीज किया गया।

विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेजों के अवलोकन व प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 30 आर्म्स एक्ट व धारा 126/352 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी है, साथ ही अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त के शहर से बाहर होने के कारण उसे 03 दिवस के भीतर बयानों के लिये उपस्थित होने का नोटिस दिया गया है। इसके अतिरिक्त दिव्य प्रताप सिंह के शस्त्र लाइसेन्स निरस्तीकरण/निलंबन हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

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