पोस्ट बैलट पेपर हेतु निर्धारित 4 बिंदुओं में से एक से संबंधित होना जरूरी।

देहरादून 27 दिसंबर। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड, द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्गत डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट पेपर) के सम्बन्ध में “सेवा नियोजित“ का आशय है जिस निर्वाचक का नाम उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में दर्ज है और वहः-
(क) भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सदस्य है।
(ख) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल का सदस्य है।
(ग) किसी राज्य के सशस्त्र बल का ऐसा सदस्य जो राज्य के बाहर सेवा कर रहा है।
(घ) किसी ऐसे सशस्त्र बल का सदस्य जिस पर आर्मी एक्ट, 1950 लागू होता है।
कृपया डाक मतपत्रों (पोस्टल बैलेट पेपर) को जारी किये जाने के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जानी है।
उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि रविवार दिनांक 29.12.2024 निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत कार्यक्रमानुसार नामांकन प्रक्रिया गतिमान रहेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here