दहेज उत्पीड़न की धारा-498 A को लेकर इलाहबाद हाइकोर्ट का धारा -498 A को लेकर ऐतिहासिक निर्णय आया है । धारा 498 A के दुरूपयोग में अब निर्दोष / आरोपी को राहत मिगलेगी । इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ती राहुल चतुर्वेदी की बेंच का निर्णय।2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी । 2 माह बाद तक कोई भी उत्पीड़ात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।मुक़दमा दर्ज होने के 2 माह बाद तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी,2 माह के कूलिंग पीरियड का पालन कोर्ट और पुलिस को करना होगा। हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि प्रकरण के दर्ज होते ही उनको फैमिली वेलफेयर कमेटी को भेजे जाएंगे,कमेटी विस्तृत रिपोर्ट बनाएगी जिसे पुलिस,मजिस्ट्रेट को सौंपेगी । हाइकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कमेटी को गवाह के बतौर नहीं बुलाया जायेगा ।