उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने गंगा नदी के किनारे संचालित टिहरी और पौड़ी जिले की शराब की दो दुकानों को तुरन्त सील करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने कार्यवाही रिपोर्ट 27 जुलाई सुबह कोर्ट में पेश करने के निर्देश जिलाधिकारी टिहरी व जिलाधिकारी पौड़ी को दिए हैं।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशू धुलिया की एकलपीठ में हुई। टिहरी गढ़वाल के शराब कारोबारी अरविंद रनावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसको टिहरी में शराब दुकान आबंटित हुई है। लेकिन गंगा नदी के दूसरी ओर जो कि पौड़ी जिला है में जिलाधिकारी पौड़ी द्वारा प्रवीन सिंह राणा को शराब की दुकान आबंटित कर दी। जो मोबाइल वैन से भी शराब बेच रहे हैं।
इस मामले में 9 जुलाई को हुई सुनवाई में कोर्ट ने जिलाधिकारी टिहरी ने शराब की दुकान का निरीक्षण कर गंगा नदी से उसकी दूरी का आंकलन कर रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा था। कोर्ट के संज्ञान में आया कि याचिकाकर्ता को शराब की दुकान ग्रामीण क्षेत्र के लिये आवंटित हुई है । जबकि वे इस दुकान को कस्बे में चला रहे हैं वह भी गंगा नदी के किनारे। जबकि गंगा नदी के दूसरी ओर पौड़ी जिले में आवंटित दुकान भी नियमविरुद्ध पाई गई है।