खटीमा (उत्तराखंड)- जीजा और साली पर अवैध संबंधों के चलते मिलकर की गई महिला की हत्या के मामले में खटीमा न्यायालय में आरोपी जीजा साली को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने 3 साल पूर्व सितारगंज कठंगरी में हुई महिला की हत्या मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी जीजा व साली को उम्र कैद की सजा सुनाई है।साथ ही आरोपी जीजा शादाब को धारा 302, 120 बी के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड व साली अमरीन को धारा 120 बी के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
इस पूरे मामले में सितारगंज के कठंगरी निवासी रियाज अहमद ने तीन साल पहले किच्छा निवासी अपने दामाद शादाब पर अपने बेटी यास्मीन को रसमलाई में जहर मिलाकर मारने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज करवाया था।जिस पर पुलिस ने आरोपी दामाद शादाब पर मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही उक्त प्रकरण की जांच उपरांत आरोपी की साली की अमरीन का नाम भी सामने आया था।पुलिस जांच में जीजा साली के बीच अवैध संबंध की बात भी सामने आई थी।वही जीजा साली ने इश्क के चलते हत्या की साजिश को अंजाम दिया था।
उक्त मामले में 16 नवम्बर 2018 को अपनी बेटी की दहेज के ख़ातिर रस मलाई में जहर मिलाकर हत्या का आरोप लगाया कर मुकदमा पंजिकृत किया गया था।वही 28 मार्च 2019 को पुलिस ने उक्त प्रकरण में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए कुल 15 गवाहों को पेश किया था।
दोनों पक्षो की दलील सुनने के उपरांत अपर जिला एवं सत्र नयायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने आरोपी पति शादाब व साली अमरीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।