निर्मम पांच हत्याओं के मामले में हत्यारे को सजा-ए-मौत,, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून द फोकस आई 6 अक्टूबर। राजधानी देहरादून के आदर्श नगर में अपनी गर्भवती सौतेली बहन, उसकी 5 साल की बच्ची और माता-पिता सहित पांच लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने वाले हरमीत सिंह को देहरादून एजीएम पंचम कोर्ट ने आज फांसी की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। सोमवार को अपर जिला जज पंचम आशुतोष मिश्रा की अदालत ने हरमीत सिंह को दोषी करार दिया था।
हालांकि, इसके खिलाफ मुकदमे में कुल 21 गवाह पेश हुए थे। इन्हीं के आधार पर हरमीत सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्या), धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 316 (गर्भस्थ शिशु की हत्या करना) में दोषी ठहराया गया।  अभियोजन कोर्ट में इस बात को साबित करने में सफल रहा कि हरमीत ने इस जघन्य हत्याकांड को प्रॉपर्टी के लिए अंजाम दिया था।

इससे पहले मामले में आज सुबह 11 बजे से 12 बजे तक सजा के लिए दोनों ही पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में अंतिम पैरवी की गई। जिरह पूरी होने के बाद दोपहर बाद हत्याकांड में फांसी की सजा का ऐलान किया गया। पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रह्मदत्त झा द्वारा इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मानते हुए कोर्ट से फांसी की ही मांग की थी। हम आपको यहां बता दें कि इसी निर्मम हत्याकांड की तरह बिहार और पंजाब में भी प्रॉपर्टी विवाद के चलते निहत्थे असहाय परिवार के 5 लोगों को परिवार के बेटे द्वारा ही मौत के घाट उतारा गया था।  दोनों ही केस में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आरोपी को दोषी करार कर फांसी की सजा दी गई थी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here