द फोकस आई देहरादून वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के मामले दिन प्रति दिन घटते जा रहे हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार, राज्य में कोरोना कर्फ्यू लागू होने के दौरान, तमाम चीजों में रियायततो का दायरा बढ़ा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य में आने वाले यात्रियों को भी राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। जिसके तहत अब उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को बॉर्डर और रेलवे स्टेशन पर नहीं रोका जाएगा। लिहाजा अब उत्तराखंड के किसी भी क्षेत्र में आसानी से आ जा सकते हैं।
बशर्ते कहीं भी पुलिस अधिकारियों द्वारा कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन की दोनों डोज के सर्टिफिकेट को मांगने पर दिखाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि 26 जुलाई को जारी की गई एसओपी में आरटी -पीसीआर के नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। ऐसे में जो व्यक्ति वैक्सीन की दोनों डोज ले चुका है वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखा कर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकता है जो कि 15 दिन पुरानी होनी चाहिए।