आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी केवल शाम 4:00 बजे तक,आदेश- जिलाधिकारी

देहरादून : देहरादून में कोविड कर्फ्यू के दौरान लोग आसपास की दुकानों से दैनिक जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। स्थिति स्पष्ट करते हुए जिलाधिकारी डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि रोजमर्रा के जरूरी सामान की दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।

जिलाधिकारी डा. श्रीवास्तव ने बताया कि रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, अंडा, मीट-मछली (केवल लाइसेंसधारी), राशन, सरकारी सस्ता गल्ला और पशुचारे की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

जबकि, निजी एवं सार्वजनिक वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल, कोरोना टेस्ट या टीकाकरण और किसी अन्य इमरजेंसी के लिए ही वाहनों को छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि छूट वाली सेवाओं और कार्यों के लिए अलग से पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन, इसके लिए स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करना होगा। उन्हें अधिकतम 72 घंटे पहले तक की आर टी पी सी आर रिपोर्ट भी अनिवार्य रूप से लानी होगी। अन्य राज्यों से आने वाले ऐसे लोग, जिनको होटल, गेस्ट हाउस या लॉज में ठहरना है, उनके लिए भी आर टी पी सी आर नेगिटिव रिपोर्ट और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

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