देहरादून साप्ताहिक बंदी आई आपदा प्रबंधन एक्ट के दायरे में

देहरादून के अंतरगत आने वाले तमाम बाजारों की साप्ताहिक बंदी अब आपदा प्रबंधन एक्ट के दायरे में आ गई है।जिसके बाद अब बंदी के दौरान नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। बंदी के दौरान दुकानें, बाजार और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को छोड़ बाकी सब खुला रहेगा। इस दौरान पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर, डेयरी, गैस एजेंसी, टिफिन सर्विस, लाइसेंसधारक मीट-मछली की दुकानें, औद्योगिक इकाइयां और अस्पतालों की ओपीडी खुली रहेगी। वहीं, बेकरी और होम डिलीवरी सेवा का संचालन सुबह सात से रात आठ बजे तक होगा। इसके अलावा विक्रम, ऑटो, सिटी बसें भी चलेंगी। वहीं , लोगों को मॉर्निंग वॉक करने की छूट रहेगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने इसके आदेश जारी करते हुए बताया साप्ताहिक बंदी के पूरे पालन के पीछे मकसद यही है कि इस दिन संबंधित बाजार में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए सैनिटाइजेशन कराया जा सके। हालांकि, पूरी बंदी न होने के कारण सैनिटाइजेशन में दिक्कत आ रही थी। अब आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसे लागू कराने का निर्णय लिया गया है।

देहरादून के अंतरगत आने वाले बाजारों में साप्ताहिक बंदी के दिन :

नगर निगम देहरादून, छावनी परिषद गढ़ी कैंट व क्लेमेंटटाउन – रविवार
नगर निगम ऋषिकेश के सभी बाजार – बृहस्पतिवार
डोईवाला नगर पालिका क्षेत्र के बाजार – रविवार
मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बाजार – बुधवार
विकासनगर, हरबर्टपुर व सहसपुर के बाजार -शनिवार
चकराता क्षेत्र के सभी बाजार – बुधवार
कालसी-साहिया क्षेत्र के बाजार – शनिवार
त्यूनी क्षेत्र के बाजार – रविवार

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