उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार विकास प्राधिकरण को रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं।साथ ही दो सफ्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। दरअसल, रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करके कहा है कि, विधायक प्रदीप बत्रा और उनके परिवार द्वारा रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर अवैध भवन का निर्माण किया जा रहा है। प्राधिकरण ने 2015 में अवैध निर्माण की सीलिंग के आदेश दिए थे पर निर्माण चलता रहा। दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्होंने इसके लिए स्वीकृति ली है। इसके बाद प्राधिकरण ने कहा कि, इस बारे में कंपाउंडिंग आवेदन खारिज कर दिया गया है। जिसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरके मलिमथ और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने प्राधिकरण को आदेश दिए कि अवैध निर्माण के खिलाफ दो सप्ताह में कार्रवाई कर रिपोर्ट अदालत में पेश करें।