कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र सरकार को नैनीताल में क्रिसमस और 31 दिसंबर की रात नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि क्रिसमस और नए साल की शाम पर देहरादून, नैनीताल और मसूरी में भीड़ इकट्ठा ना हो, इसके लिए कदम भी उठाए जाएं।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से पूछा कि नैनीताल, मसूरी व देहरादून में क्रिसमस व 31 दिसंबर को होने वाली पार्टियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं। इसका जवाब देते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि देहरादून व मसूरी में जिलाधिकारी द्वारा सभी होटलों, सार्वजनिक स्थानों, ढाबो में पार्टियां करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। आयोजन कराने वाले संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिस पर कोर्ट ने संतुष्टि जताई।