उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए,जिला योजना की 110 करोड़ की धनराशि खर्च करने पर रोक हटा दी है।कोरोना से बचाव के लिए लगाये गए लॉकडाउन के कारण जिला योजना समिति (डीपीसी) के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद सभी जिलों में डीपीसी का गठन नहीं हो पाया था,जिस वजह से जिला योजना के बजट खर्च में पेच फंस गया था। जिसके बाद मंत्रिमंडल ने 29 मई को उत्तराखंड जिला योजना समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दी थी।इस अध्यादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।जिस पर बीते दिनों हाईकोर्ट ने जिला योजना मद में सरकार की ओर से जारी 110 करोड़ रुपये खर्च करने पर रोक लगा दी थी।हाइकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था और सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग से मशविरा करने को कहा था । जिसके बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग में दस्तक दी जिस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 के चलते जिला योजना समितियों (डीपीसी) के गठन नहीं कराने के सरकार के तर्क को मानते हुए जिला योजना की धनराशि खर्च करने को हरी झंडी दिखा दी है।