सरकारी आवास के बकाया किराये मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोश्यारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवास का बाजार दर पर किराया वसूले जाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने हाईकोर्ट से जारी अवमानना कार्यवाही के नोटिस मामले में भी अंतरिम राहत मांगी है।कोश्यारी ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए दलील दी है कि वह इस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों को इस तरह की किसी भी कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करता है। याचिका में कहा गया है कि बाजार दर बगैर किसी तार्किकता के निर्धारित की गयी है और यह देहरादून में आवासीय परिसर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिये बगैर ही निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए था। इस मामले में महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन सिन्हा शीर्ष अदालत में बहस करेंगे।कोश्यारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अवमानना कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध शीर्ष अदालत से किया है।

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