उत्तराखंड : पुलिस विभाग ने आदेश जारी कर विदेशी पटाखों को बेचने पर लगाई रोक

केंद्र सरकार से निर्देश मिलने के बाद उत्तराखंड में पुलिस विभाग की ओर से विदेशी पटाखों और आतिशबाजी के भंडाराण के साथ ही बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।सभी जनपद पुलिस को इसकी बिक्री पर रोक लगाते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

पुलिस मुख्यालय की ओर से आदेश जारी होने के बाद आइजी गढ़वाल रेंज अभिनव कुमार ने गढ़वाल परिक्षेत्र के सभी एसएसपी और एसपी को पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही पटाखों की दुकानों की सख्ती से निगरानी करने के भी आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि विदेशी पटाखों पर रोक लगाने संबंधी पुलिस मुख्यालय को भारत सरकार से निर्देश आए थे।इसके बाद सभी को निर्देशित कर दिया है गया है कि विदेशी पटाखों पर रोक है और अगर कोई विदेशी पटाखे बेचते या भंडारण करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने जनता से भी अपील की है कि विदेशी पटाखों का इस्तेमाल न करें।

आईजी ने बताया कि हर जिले में जिलाधिकारी की ओर से पटाखों की बिक्री का लाइसेंस जारी किया जाता है। यह लाइसेंस सिर्फ भारतीय पटाखों की बिक्री के लिए ही होता है। ऐसे में यदि किसी ने विदेशी पटाखों की बिक्री की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस को भी लगातार चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं।

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