केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले के बकाया किराए के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निशंक के खिलाफ लंबित अवमानना कार्रवाई पर रोक लगाई और उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया है। बता दें, केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा जारी उस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक पर पानी, बिजली, आवास एवं अन्य सुविधाओं पर हुए खर्च की रकम घटाने पर अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था । कोर्ट ने अपर सचिव से एक हफ्ते में इस बारे में जवाब पेश करने के लिए कहा था।
गौरतलब है, हाइकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से हाईकोर्ट में शपथ-पत्र दाखिल किया गया। इसके जरिये बताया गया कि उन्होंने 10 लाख 77 हजार 709 रुपये जमा करा दिए हैं। इस पर याचिकाकर्ता रूलक संस्था के अधिवक्ता ने बताया कि हाईकोर्ट ने डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक को 41 लाख 64, 389 रुपये जमा करने का आदेश दिया था। लेकिन, अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी ने डॉ. निशंक को 10,77,709 जमा करने के लिए कहा, जो उन्होंने जमा कर भी दिए। अधिवक्ता ने कोर्ट में सवाल उठाया कि अपर सचिव ने देय राशि कैसे घटा दी। इस पर हाईकोर्ट ने अपर सचिव को नोटिस जारी कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून को निर्देश दिए कि वे अदालत के नोटिस को अपर सचिव दीपेंद्र चौधरी को उपलब्ध कराएं।