सभी पूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाएं (हवलदार रैंक एवं समकक्ष) गृह कर में छूट हेतु 31 दिसम्बर 2024 से पहले लाभ उठायें,, अन्यथा समयोपरान्त योजना से वंचित रहना पडेगा

देहरादून 19 अक्टूबर। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि सशस्त्र सेनाओं के पूर्व सैनिक और सैनिक विधवाओं (केवल हवलदार और समकक्ष रैंक तक) को अवगत कराना है कि गृह कर में छूट हेतु वर्ष 2024-2025 के आवेदन पत्र दिनांक 19 जुलाई 2024 से निशुल्क इस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे। सभी पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं (केवल हवलदार रैंक और समकक्ष तक) को अवगत किया जाता है कि उक्त योजना का लाभ 31 दिसम्बर 2024 से पहले लाभ उठायें अन्यथा समयोपरान्त योजना से वंचित रहना पडेगा।

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