हरिद्वार : महिला सभासद को तीसरा बच्चा होने के कारण सभासद पद के अयोग्य करार देने तथा सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश जिलाधिकारी ने शासन को भेजी

लक्सर नगर पालिका परिषद के मोहल्ला शिवपुरी वार्ड की महिला सभासद को तीसरा बच्चा होने के कारण सभासद पद के अयोग्य करार देने तथा सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश जिलाधिकारी ने शासन को भेज दी है। यह सूचना मिलते ही वार्ड नंबर 4 में चुनाव होने की सरगर्मी तेज हो गई है। शिवपुरी निवासी एक व्यक्ति ने सभासद के तीन बच्चे होने पर उनको पार्षद पद के लिए अयोग्य बताया था। लक्सर नगर पालिका परिषद के चुनाव 20 अगस्त 2018 को हुए थे। 2 सितम्बर को बोर्ड का गठन हुआ था। इसमें नीता पांचाल वार्ड 4 से दूसरी बार 562 मत लेकर सभासद चुनी गई थीं। लगभग एक महीना पहले मोहल्ला शिवपुरी निवासी पंकज बंसल ने शासन को पत्र भेजकर शिकायत की थी कि सभासद नीता पांचाल के तीन बच्चे हो चुके हैं लिहाजा वह पालिका की सदस्य के योग्य नहीं हैं। इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए डीएम ने उप जिलाधिकारी लक्सर पूरन सिंह राणा से इसकी जांच कराई। जांच में एसडीएम ने तीन बच्चे होने का हवाला देकर सभासद को वार्ड की सदस्य के लिए अयोग्य माना था। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद डीएम सी रविशंकर ने इस पर सुनवाई की। दोनो पक्षों को सुनने के बाद डीएम ने भी माना कि चुनाव लड़ते समय सभासद को दो बच्चे थे। चुनाव जीतने के बाद 15 नवम्बर 2019 को तीसरे बच्चे का जन्म हुआ। नगर पालिका अधिनियम में हुए संशोधन के मुताबिक तीसरे बच्चे से संबंधित धारा लागू होने के 300 दिन बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर सभासद वार्ड की सदस्य बने रहने की योग्य नहीं रह जाती है। इस आधार पर डीएम ने एसडीएम की रिपोर्ट को सही माना है।साथ ही सभासद को पालिका के सदस्य पद के लिए अयोग्य करार दिया है। डीएम ने उनकी सदस्यता निरस्त करने की सिफारिश राज्य शहरी- विकास विभाग के सचिव तथा निदेशक को भेजी है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here