अनलॉक 5 के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलने की इजाजत दे दी है। इसके लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय विस्तृत रूप से दिशानिर्देश जारी करेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, देश में 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमित होगी। ये सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स अपनी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही काम करेंगे। यहां पर आधी सीट खाली रहेंगे।
गृह मंत्रालय ने तैराकों के ट्रेनिंग के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले स्विमिंग पूल को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी है। कंटेनमेंट जोन्स में 31 अक्टूबर तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
राज्य सरकारें स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर 15 अक्टूबर के बाद निर्णय ले सकती हैं। वह अपने-अपने राज्य के हिसाब से इसे लेकर फैसला कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए अभिभावकों की सहमति भी जरूरी होगी।
गाइडलाइंस के मुताबिक, 15 अक्टूबर से सभी सिनेमा हॉलों, थिअटरों, मल्टिप्लेक्सों को अपनी 50 प्रतिशत सीटिंग कपैसिटी के साथ खुल सकेंगे। यानी जितनी दर्शक क्षमता है, उसके आधे की इजाजत है। इसे लेकर आईबी मिनिस्ट्री की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग जारी होगी।