देहरादून 10 फरवरी। दिनांक 06-02-24 को वादी श्री रिहान खान पुत्र गजम्फर निवासी क्वीन्स कोर्ट कमरा नं0- ए-4 निकट एमडीडीए फ्लैट आईएसबीटी चौकी देहरादून द्वारा थाना पटेलनगर पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 06-02-2024 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरे कमरे मे घुसकर मेरा आई फोन जिसकी कीमत डेढ लाख रुपये है चोरी कर लिया गया है । इस सूचना पर तत्काल *थाना पटेलनगर पर मु0अ0सं0 103/2024 धारा 380 भादवि* पंजीकृत किया गया।
अभियुक्त की गिरफ्तारी एंव माल बरामदगी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा तत्काल पुलिस टीम गठित कर आवश्यक निर्देश दिये गये। निर्गत निर्देशों के क्रम में गठित टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण उसके आस-पास आने जाने वाले रास्तों पर लोगों से किसी सदिंग्ध व्यक्ति देखे जाने के विषय मे जानकारी लेते हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का गहनता से अवलोकन किया गया, साथ ही सुरागरसी पतारसी करते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को भी सक्रिय किया गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार किये जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त लक्ष्मण सिह रावत उर्फ लक्की पुत्र विजय सिह रावत निवासी भगत निवास पोस्ट ऑफिस रोड थाना क्लेमनटाउन जनपद देहरादून उम्र 32 वर्ष को मुस्कान चौक के पास खाली प्लॉट के पास संदिग्धता के आधार पर रोक कर चैक किया गया तो अभियुक्त के पास एक आई फोन बरामद हुआ, जिसके विषय में सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी की उक्त घटना को किया जाना स्वीकार किया गया।
पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वो नशे का आदी है तथा अपने नशे की आपूर्ति करने के लिये उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, *वो यह मोबाइल किसी व्यक्ति को बेचने की फिराक में था, किन्तु दून पुलिस की सख्ती के कारण कोई भी उससे चोरी का मोबाइल खरीदने को तैयार नहीं हुआ।* आज भी वो इस मोबाइल को बेचने के लिये ग्राहक की तलाश कर रहा था, कितुं पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ( लक्ष्मण सिह रावत उर्फ लक्की पुत्र विजय सिह रावत निवासी भगत निवास पोस्ट ऑफिस रोड थाना क्लेमनटाउन जनपद देहरादून उम्र 32 वर्ष।) को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।