उत्तराखंड हाईकोर्ट ने द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 14 अक्टूबर तिथि नियत की है। हाइकोर्ट की एकलपीठ जस्टिस रविन्द्र मैठाणी की कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, साथ ही कोर्ट ने सरकार को काउंटर एफिडेविट जमा करने के भी निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार विधायक महेश नेगी की पत्नी रीता ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में एफ.आई.आर.दर्ज कर कहा था कि द्वाराहाट में प्रीति और उसके परिजन उनके पड़ोस में रहते हैं और वो अन्य लोगों की तरह अपनी समस्याएं लेकर अक्सर आते हैं। प्रीति का आचरण ठीक नहीं है जिस कारण प्रीति का उनके घर में प्रवेश पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि प्रीति ने भागकर शादी की और पति से न्यायालय में वाद चला। प्रीति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उसके कई लोगों से रिश्ते हैं और उनसे भी वो रुपये वसूल चुकी है। विधायक की पत्नी ने आरोप लगाया कि प्रीति ने उन्हें फोन कर कहा था कि वो महेश के बच्चे की माँ है और उनकी 5 करोड़ रुपये की मांग नहीं मांगी गई तो महेश नेगी का राजनीतिक करियर ठप कर देंगी और परिवार को भी बदनाम कर देंगी । वहीं पीड़ित महिला व उसके दो अन्य लोगों ने अपने ऊपर लगे मुकदमे के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देहरादून के नेहरू कालोनी में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने व अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देहरादून पुलिस ने उनकी शिकायत तो दर्ज नहीं कि लेकिन दबाब में आकर विधायक की पत्नी द्वारा दी गयी शिकायती पत्र पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।