ऋषिकेश 19 जून। विगत दिवस 18 जून को वादी मनोज कुमार पुत्र नारायण राम निवासी रेन बसेरा बस अड्डा ऋषिकेश के द्वारा कोतवाली इसी केस में एक लिखित तहरीर बाबत रेन बसेरे के बाथरूम में नहाते समय अमन भंडारी नाम के व्यक्ति द्वारा उनका मोबाइल फोन चुरा लेने के संबंध में दी गई। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली किसी केस में मुकदमा अपराध संख्या 295/23 धारा 380 अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके पश्चात अभियोग उपरोक्त से संबंधित नामजद अभियुक्त अमन भंडारी को बस अड्डा ऋषिकेश से पुलिस हिरासत में लेकर अभियोग उपरोक्त से संबंधित वादी का मोबाइल फोन सैमसंग कंपनी एवं एक अन्य फोन विवो कंपनी का बरामद किया गया।
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास (1-मु0अ0स0-256/21 धारा- 60/72 आबकारी अधिनियम चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
2-मु0अ0स0-19/22 धारा- 379 411 आईपीसी चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
3-मु0अ0स0-295/23 धारा- 380 411 आईपीसी चालानी थाना कोतवाली ऋषिकेश) रहा है।