देहरादून 1 जून। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सोनिका ने अवगत कराया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 एवं 1951(संशोधन अधिनियम-2021) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 (संशोधन नियम-1922) के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण हेतु 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर, 2023 की अर्हता तिथियों के आधार पर 04 तिथियां नियत की गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 जुलाई 2023 (तृतीय तिमाही) की अर्हता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम गतिमान है। जिन युवा/छात्र/छात्राओं ने 01 जुलाई 2023 को 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु पूर्ण कर ली हो और भारत के नागरिक हों, वे एक रंगीन पासपोर्ट साईज की फोटो तथा आयु एवं पते के साक्ष्य सहित प्रारूप-6 द्वारा नाम दर्ज करवा सकते है एवं प्रारूप-7 द्वारा किसी मतदाता की मृत्यु, शादी-विवाह/शिफ्ट हो जाने पर उनके नाम मतदाता सूची से विलोपित करवाने तथा मतदाता सूची में अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने, स्थान परिवर्तन व शिफ्ट होने की दशा में प्रारूप-8 पर आफलाइन आवेदन, बीएलओ/तहसील कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय, देहरादून तथा आॅनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप/ूूूwww.nvsp.in के माध्यम से कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु टोल फ्री नंबर- 1950 व कार्यालय दूरभाष नंबर 0135-2624216 पर सम्पर्क करने का कष्ट करें।