हाइकोर्ट ने चितई गोल्ज्यू मंदिर प्रबंधन कमेटी मामले में अधिकारियों से जवाब मांगा

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने अल्मोड़ा जिले के प्रसिद्ध चितई गोल्ज्यू मंदिर के प्रबंधन कमेटी मामले में सुनवाई करते हुए सचिव पर्यटन, जिलाधिकारी अल्मोड़ा, एसडीएम को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।

बता दें,अल्मोड़ा निवासी संध्या पंत ने प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सरकारी अफसरों को शामिल करने और पुजारी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने की तैयारी के प्रशासन की कार्रवाई के विरोध में हाइकोर्ट में याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के केशवदत्त, भोलादत्त पंत द्वारा 1919 में गोल्ज्यू मंदिर की स्थापना की। मगर जिला प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेश की आड़ लेकर मनमानी की जा रही है। कोर्ट ने गैर धार्मिक गतिविधियों के लिए कमेटी बनाने के आदेश दिए थे, मगर कमेटी में डीएम, एसडीएम, जिला पर्यटन अधिकारी, तहसीलदार आदि ही शामिल हैं। मंदिर से जुड़ा कोई शामिल नहीं हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है।

गौरतलब है , बीते महीने ही चितई स्थित प्रसिद्ध गोलज्यू मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति (ट्रस्ट) का गठन किया गया था।जिसमें जिलाधिकारी नितिन भदौरिया को ट्रस्ट का अध्यक्ष और एसडीएम सीमा विश्वकर्मा उपाध्यक्ष बनाया गया है।

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