उत्तराखंड सरकार ने आज अनलॉक 3 की गाइडलाइन जारी कर दी है । जिसके तहत लॉकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर दिया गया है । जिलाधिकारी आवश्यकतानुसार बफर जोन का निर्धारण कर सकेंगे और क्षेत्रों में गृह मंत्रालय के आदेशानुसार ही कार्यवाही होगीवहीं कंटेनमेंट जोन के बाहर भी स्कूल, कॉलेज,शैक्षिक संस्थान कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे ।ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की परमिशन रहेगी।सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल ,एंटरटेनमेंट पार्क थिएटर, बार ,ऑडिटोरियम ,असेंबली हॉल भी अभी बंद रहेंगे । योगा इंस्टिट्यूट और जिम केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 5 अगस्त से खोले जा सकेंगे । अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी केवल गृह मंत्रालय के आदेश पर ही खोले जाएंगे ।
गाइडलाइन में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के लिए स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य, जिला व तहसील स्तर पर कार्यक्रमों के आयोजन को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले तमाम लोगों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट http://smartcitydehradun.uk.gov.in पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। वहीं,आवश्यक कार्यों जैसे परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी, बुजुर्ग मां-बाप से मिलना आदि के लिए आने वालों को क्वारंटाइन से छूट रहेगी। इन्हें ठहरने वाले स्थान या घर से बाहर केवल इन्हीं कार्यों के लिए आने जाने की छूट रहेगी। इसके अलावा कहीं और आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक, कार्मिक, विशेषज्ञ, सलाहकार और सप्लायर आदि को क्वारंटान से छूट रहेगी हालांकि, उन्हें वेब पोर्टल पर अधिकार पत्र अपलोड करना होगा। इसके साथ ही अन्य राज्यों आने वालों को आरोग्य सेतु एप्प का इस्तेमाल करना भी अनिवार्य होगा।