हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वाली खंडपीठ ने शिवालिक एलीफेंट रिजर्व खत्म करने के मामले में केंद्र, राज्य सरकार और वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 24 नवंबर 2020 को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तार के लिए शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डिनोटिफाई करने का निर्णय लिया गया। कहा गया कि राज्य में विकास परियोजनाएं इसके चलते प्रभावित हो रही हैं। लगभग 80 पर्यावरण प्रेमियों ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा। इसमें मामले का संज्ञान लेने व राज्य हित में निर्णय लेकर सरकार व अधिकारियों को दिशा निर्देश देने की मांग की गई।उक्त पत्र का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने केंद्र, राज्य सरकार व वाइल्ड लाइफ बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।