हाइकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर आठ जनवरी तक अतिक्रमण हटाने पर लगाई रोक

हाईकोर्ट ने कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर आठ जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने आज सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ आगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तिथि ही नियत की है।

गौरतलब है कि पूर्व में कोर्ट ने नजूल भूमि व हाइवे के आसपास हए अतिक्रमण को आठ सप्ताह के भीतर हटाने के आदेश दिये थे। सोमवार को कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनके द्वारा नजूल भूमि व हाइवे के ऊपर किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं किया गया है।कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 8 जनवरी तक अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी हैं । कोटद्वार निवासी मुजीब नैथानी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कोटद्वार में नजूल भूमि व बद्रीनाथ हाइवे पर लोगो ने अतिक्रमण करके निर्माण कार्य किया जा रहा है जिससे हाइवे संकरा हो गया है। आये दिन जाम लगा रहता है, इसलिए अतिक्रमण को हटाया जाए ।

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