हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2021 की तैयारियों का पूरा ब्यौरा नैनीताल हाई कोर्ट ने मांगा है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से यह ब्यौरा आगामी 2 दिसंबर तक मांगा है। दरअसल, क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं के मामले में दायर अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर बुधवार (25 नवंबर) को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा, ‘साल 2021 में हरिद्वार कुंभ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा भीड़ नियंत्रण सहित मेला व्यवस्थाओं के लिए क्या प्लान बनाया गया है।’ गौरतलब है कि देहरादून निवासी अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली और सच्चिदानंद डबराल ने प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटरों और कोविड अस्पतालों की बदहाली और उत्तराखंड लौट रहे प्रवासियों की मदद और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की हुई हैं।
याचिकर्ताओं की ओर से खण्डपीठ को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की राज्य के बॉर्डर पर जांच नहीं की जा रही है। वहीं, पूर्व में बदहाल क्वारंटाइन सेंटरों के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। विस्तृत रिपोर्ट में पेश कर उत्तराखंड के सभी क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल स्थिति की पुष्टि की है। जिसका संज्ञान लेकर कोर्ट ने अस्पतालों की नियमित निगरानी के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी कमेटियां गठित करने के आदेश दिए थे और कमेटियों से सुझाव मांगे थे।
सुनवाई के दौरान खण्डपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि ‘साल 2021 में हरिद्वार कुंभ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा भीड़ नियंत्रण सहित मेला व्यवस्थाओं के लिए क्या प्लान बनाया गया है।’ सरकार दो दिसंबर तक कोर्ट को इसकी जानकारी दे।