- देहरादून 04 दिसंबर। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल एवम माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा आज कैण्ट इण्टर कॉलेज, चकराता के सभागार Laws, Rights and Entitlement of Women At Grass Root Level विषय पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
शिविर में सचिव, वरिष्ठ सिविल जज विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून हर्ष यादव द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारत का संविधान के महिलाओं संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित प्रावधान, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पोक्सो अधिनियम, 2012, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में महिलाओं के अधिकार, साइबर अपराध एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार के संबंध में जानकारी दी गयी। इसके अतिरिक्त विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों के सम्बन्ध में भी प्रतिभागियों को जानकारी दी गई।
उपस्थित प्रतिभागियों को केशव दत्त जोशी, प्रभारी तहसीलदार, चकराता द्वारा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया एवम विरासत संबंधी प्रावधानों के सम्बन्ध में जानकारी दी। पुलिस विभाग के प्रतिनिधि श्री प्रवीन नेगी द्वारा भी अपने विभाग की महिला हैल्पलाईन, साइबर अपराधों, नशा मुक्ति अभियान एवम नाबालिगों द्वारा वाहन चलाए जाने की समस्या के सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। श्रीमती लता राणा, नामिका अधिवक्ता द्वारा उपस्थित महिलाओं को यह बताया कि न्याय से वंचित महिलाएं न्याय पाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित पैनल अधिवक्ताओं की सहायता से न्यायालय में वाद दायर कर न्याय प्राप्त कर सकती हैं इसके अतिरिक्त उनके द्वारा पोक्सो अधिनियम, परिवार न्यायालय की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी देकर प्रतिभागियों को जागरूक किया गया।
सुश्री दीपा कौशल द्वारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में महिलाओं के विभिन्न अधिकारो के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी तथा उक्त अधिनियम के अंर्तगत अपनाई जाने वाली प्रकिया के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई। शिविर में यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी महिला, व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन राशन कार्ड मृत्यु प्रमाण पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की विधिक समस्या उत्पन्न हो रही हो तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के दूरभाष नंबर 0135-2520873 एवं ईमेल [email protected] पर संपर्क कर सकता है। उक्त शिविर में नगर निगम फीडबैक फाउंडेशन के मुकेश कुमार द्वारा कूड़ा प्रबंधन, निस्तारण के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम का संचालन सुजात अली, प्राविधिक कार्यकर्ता द्वारा किया गया, उक्त कार्यक्रम में लगभग 70 से 75 महिलाओं ने प्रतिभाग किया।