9 जून। कोतवाली ऋषिकेश में दिनांक 7 मई 2023 को वादिनि सोमती देवी पत्नी रामशरण सैनी निवासी बैराज कॉलोनी ऋषिकेश के द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत घर के बाहर घूमते समय दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी गले की सोने की चैन छीन कर भाग जाने के संबंध में दी गई। प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर कोतवाली हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या- 208/2023 धारा- 392 आईपीसी बनाम अज्ञात अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई।
चैन स्नैचिंग की उक्त घटना की गंभीरता के दृष्टिगत गठित पुलिस टीम द्वारा
1- घटना स्थल के आसपास आने जाने वाले मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का बारीकी से अवलोकन किया गया।
2- वादी तथा घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की गई।
3- पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों के विषय में जानकारी हासिल कर उनका भौतिक सत्यापन किया गया। सीसीटीवी कैमरे से प्राप्त फोटो वीडियो के आधार पर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।
उपरोक्त किए गए कार्यों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर मुखबिर की सूचना पर दिनांक 8 जून 2023 को 72 सीढी के पास आस्था पथ से एक अभियुक्त ,(1 सूरज वर्मा पुत्र सुरेश कुमार वर्मा निवासी ग्राम हेवली थाना संडीला जिला हरदोई उत्तर प्रदेश ) को घटना उपरोक्त से संबंधित चैन के साथ गिरफ्तार किया गया।
अभियुक्त से1-एक गले की चैन (पीली धातु) पुलिस ने बरामद की है
पुलिस में पूछताछ में पाया कि अभियुक्त के द्वारा बताया गया की मैं गांजे का नशा करने का आदी हूं तथा पहले भी दो तीन बार चोरी के जुर्म में जेल जा चुका हूं अभी कुछ दिन पहले ही मेरे द्वारा एक मोनू नाम का लड़का वह भी नशा करता है मुझे रास्ते में मिल गया था बैराज कॉलोनी में एक महिला के गले से मैंने चेन छीन ली थी तथा हम दोनों वहां से भाग गए थे इस चैन को मैं उस दिन से ही बेचना चाह रहा था आज मैं इस चैन को बेचने के लिए जा रहा था।
इसके साथ ही अभियुक्त अपराधिक इतिहास खंगालने पर मालूम चला कि उस पर 1-मु0अ0स0-354/18 धारा 380 411 आईपीसी चलानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
2-मु0अ0स0-481/18 धारा 457 380 411 आईपीसी चलानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
3मु0अ0स0-490/18 धारा 457 380 411 आईपीसी चलानी थाना कोतवाली ऋषिकेश
4मु0अ0स0-208/23 धारा 392 411 आईपीसी चलानी थाना कोतवाली ऋषिकेश मामले पूर्व में ही दर्ज हैं।