हरियाणा द फोकस आई। 17 अक्टूबर को पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को हरियाणा में गिरफ्तार किया गया।
हालांकि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी गई।
युवराज सिंह पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप है. जो कि उन्होंने रोहित शर्मा के साथ एक इंस्टाग्राम लाइव के दौरान की थी।
युवराज सिंह की इस टिप्पणी से हरियाणा के हांसी के रहने वाले अधिवक्ता रजत कलसन आहत हो गए थे. और फिर उन्होंने IPC और SC/ST ऐक्ट की कई धाराओं के तहत युवराज सिंह के खिलाफ FRI दर्ज करा दी थी।
इस FIR पर संज्ञान लेते हुए हांसी की एसपी नितिका गहलोत ने बताया कि युवराज सिंह रविवार को कोर्ट के आदेश के बाद जांच के लिए पहुंचे थे. जहां पर पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर तुरंत उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई. इस मामले की पड़ताल के लिए पुलिस ने युवराज सिंह का फोन जब्त कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक युवराज सिंह पर 153A, IPC की धारा 153B और SC/ST ऐक्ट की धारा 3(1)(u) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कलसन का आरोप है कि युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान दूसरे खिलाड़ी का उदाहरण देते हुए एक जाति विशेष के लिए विवादित शब्द का प्रयोग किया था।
बीते वर्ष लॉकडाउन के दौरान कई सेलेब्रिटीज़ सोशल मीडिया पर लाइव सेशन करते थे, उसी दौरान युवराज सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भारतीय टीम के क्रिकेटर रोहित शर्मा के साथ एक लाइव कर रहे थे तभी लाइव रहने के दोरान उन्होंने युज़वेंद्र चहल को लेकर एक जाति विशेष का नाम लेते हुए टिप्पणी की थी।
युवराज सिंह ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. साथ ही उन्होंने FIR को रद्द करने की भी मांग की है।