प्रहलाद सिंह 10 अक्टूबर को न्यायालय में उपस्थित हो अन्यथा सुनाया जाएगा एक तरफा फैसला : योगेश सिंह मेहरा सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी ऋषिकेश)

देहरादून 07 अक्टूबर। सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ऋषिकेश योगेश सिंह मेहरा ने प्रहलाद सिंह पुत्र भगत सिंह निवासी को न्यायालय में उपस्थित न होने पर 10 अक्टूबर 2023 को पूर्वान्ह में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही अवगत कराया कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी न करने पर वाद को एकपक्षीय सुना जाएगा। ज्ञातब्य है कि प्रहलाद सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 166/167 गतिमान है, जिसमें पैरवी के लिए उपस्थित नही हो रहे है, फलस्वरूप सम्बन्धित के विरूद्ध उपस्थित होने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है।

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