हाइकोर्ट ने कुम्भ नगरी हरिद्वार में अवैध तरीके से खुले में जानवरों का वध करने व मीट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार रविशंकर को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके अलावा कोर्ट ने डीएम समेत अन्य को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार निवासी प्रमोद कुमार ने याचिका दायर कर कहा कि 2018, 2019 में हाईकोर्ट ने अलग अलग आदेश पारित कर हरिद्वार समेत राज्य में खुले में जानवरों का वध करने व उनके मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाई थी। इस आदेश के बावजूद हरिद्वार जिले में बेरोकटोक अवैध तरीके से मीट बिक्री हो रही है।
इसी वर्ष जनवरी में जिला प्रशासन की ओर से शपथपत्र दाखिल किया था कि अवैध तरीके से मीट बिक्री नहीं होने दी जाएगी मगर हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर खुलेआम जानवरों को काटा जा रहा और मांस की बिक्री की जा रही है। हरिद्वार जिला प्रशासन को इस संबंध में प्रत्यावेदन दिया गया मगर कार्रवाई नहीं हुई। पशुओं के अवैध तरीके से वध किया जा रहा। मीट के अवशेष व गंदगी को नालियों व सड़क किनारे फेंककर बीमारियों को न्यौता दिया जा रहा है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद हरिद्वार डीएम को अवमानना नोटिस जारी किया है।