हाईकोर्ट ने गलत शपथपत्र दाखिल करने को बेहद गंभीरता से लेते हुए खटीमा नगरपालिका के ईओ धर्मानन्द के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। कोर्ट आदेश का अनुपालन नहीं करने पर भी ईओ के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी कर चुका है। कोर्ट खटीमा नगर पालिका के ढाई साल पूर्व किये आदेश का पालन न करने पर सख्त तल्ख टिप्पणी भी कर चुकी है। गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमठ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में खटीमा निवासी कवींद्र कफलिया की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट ने जून 2018 में खटीमा में चिन्हित 460 अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे ।इस आदेश का पालन न होने पर जून 2020 में याचिकाकर्ता ने पुनः हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया ।जिसकी सुनवाई के दौरान नगरपालिका खटीमा ने 18 जून को कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा कि एक माह के भीतर चिन्हित अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे, किंतु सुनवाई में कोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर कड़ा रुख अपनाया।