देहरादून द फोकस आई 7 जनवरी 2022 । द फोकस आई पोर्टल में (चिंता जताते हुए) चली खबर का असर कहे कहें या सरकार की तरफ से स्वयं ही कोविड के बढ़ते मामलों को समझते हुए कोविड 19 के नए वेरिएंट ओमीक्रोम के नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
कोविड-19 के New Variant ‘Omicron’ को World Health Organization (WHO) ने Variant of Concern (VoC) घोषित किया है जो कि तेजी से फैलने की क्षमता रखता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश
दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 (संलग्नक-02) एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेश
संख्या-40-3/2020-DMI(A) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 (संलग्नक-03) के प्रावधानों का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अपने आदेश संख्या 874/ USDMA/792 (2020),
05 जनवरी, 2022 को अवक्रमित करते हुए निम्नानुसार निर्देश पारित किए जाते हैं:
Night Curfew: राज्य में Night Curfew रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।
(Curfew अवधि में जिन सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, दुकानों, कार्यालयों को COVID Appropriate Behaviour & COVID Safety Protocols के तहत कार्य करने की छूट संलग्नक-1 के अनुसार प्रदान की जायेगी)।
समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) प्रातः 06:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक खुले रहेंगे।
राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल स्पॉ, सैलून, मनोरंजन पार्क थियेटर, ऑडिटोरियम आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे।
राज्य में स्वीमिंग पूल / वाटर पार्क दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे।
राज्य में स्थित खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जायेंगे खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान को कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के उपयुक्त मानक प्रचलन विधि खेल विभाग द्वारा अपने स्तर से जारी की जायेगी।
6.समस्त सार्वजनिक समारोह (Event) (मनोरंजन / शैक्षिक / सांस्कृतिक आदि) गतिविधियों की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
विवाह समारोह एवं शव यात्रा में Venue (बन्द अथवा खुले स्थान) के 50 प्रतिशत क्षमता के अनुसार व्यक्तियों को सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
राजनैतिक रैली / धरना प्रदर्शन की दिनांक 16 जनवरी, 2022 तक अनुमति नहीं होगी।
होटल, रेस्तरां, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत Dining के संचालन के लिए अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों की Takeaway/ होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
होटलों में स्थित Conference Hall, Spa and Gym का उपयोग COVID Protocol के अनुपालन के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
राज्य में आगनवाड़ी केन्द्र एवं कक्षा 12 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान दिनांक16 जनवरी, 2022 तक बन्द रहेंगे, इस दौरान online class के माध्यम से कक्षाएं जारी रहेंगी।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास COVID Vaccination (दोनो डोज) का प्रमाण पत्र नहीं है उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR / TrueNat/ CBNAAT / RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति प्रदान की जायेगी। देश भर में ओमीक्रोन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों, पर्यटक स्थलों, बाजार, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, मण्डी शॉपिंग मॉल एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर उचित दूरी दूरी, मास्क पहनना एवं हाथों को Sanitize करने आदि का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
कोविड-19 के वैरीअंट ओमीक्रोन से बचाव हेतु प्रत्येक जनपद में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जायेगा।