देहरादून : साप्ताहिक बन्दी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश, रविवार को लॉकडाउन की तरह केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति

देश के तमाम राज्यों में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है, जिसके बाद कई राज्यों ने अपने अधिक संक्रमित शहरों के बाजारों में दी गई ढील को वापस लेते हुए दोबारा सख्ताई बढ़ा दी है। वहीं, उत्तराखंड के देहरादून में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए साप्ताहिक बंदी के दिन रविवार को लॉकडाउन की तरह केवल अति-आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। इनमें केवल दवा, डेयरी और फल-सब्जी की दुकान समेत पेट्रोल-पंप शामिल हैं। जिला प्रशासन ने पूर्व में परचून, मिठाई, बेकरी, रेस्टोरेंट, शराब और नाई की दुकानों को साप्ताहिक बंदी के दिन दी गई खुला रखने की छूट वापस ले ली है। यानी, कल अति-आवश्यक सेवाओं को छोड़ पूरे शहर के बाजार बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ. आशीष श्रीवास्तव ने इसका अनुपालन नहीं करने और बिना अनुमति दुकान खोलने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

त्योहारी सीजन को देखते हुए पिछले कुछ समय साप्ताहिक बंदी के दौरान भी बाजार खोलने की छूट दी गई थी। त्योहारी सीजन खत्म होने के साथ ही अब कोरोना के मामले भी तेजी से समाने आ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन ने फिर से सख्ती शुरू कर दी है। साप्ताहिक बंदी के दिन बाजार पूरी तरह बंद रखने को कहा गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाएं खुली रहेंगी। अब तक साप्ताहिक बंदी से बड़े शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर को खुला रखने की छूट थी, लेकिन अब उनको भी बंद रखा जाएगा। देहरादून में रविवार की साप्ताहिक बंदी के अलावा जिले के डोईवाला, प्रेमनगर, विकासनगर, सहसपुर, ऋषिकेश में साप्ताहिक बंदी को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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