देहरादून 2 अगस्त उत्तराखंड हाइकोर्ट ने कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोले जाने के कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकर्ता से 31 जुलाई को जारी शासनादेश को भी चुनौती देने को कहा है और मामले की विस्तृत सुनवाई के लिये 4 अगस्त की तिथि नियत की है।
दायर याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया कि उन्होंने कैबिनेट के निर्णय को चुनौती दी है और सरकार ने शासनादेश 31 जुलाई को जारी किया है उन्होंने याचिका 29 जुलाई को दायर कर दी थी इसलिए उनको जनहित याचिका में संसोधन करने हेतु समय दिया जाय जिस पर कोर्ट ने याचिकर्ता को दो दिन का समय देते हुए 4 अगस्त की तिथि सुनवाई हेतु नियत की है।
आपको बता दें कि राज्य सरकार के स्कूल खोले जाने संबंधी निर्णय को गलत करार देते हुवे देहरादून निवासी विजय सिंह पाल द्वारा हाईकोर्ट में याचिका के जरिये चुनौती दी गई है जिस पर आगामी 4 अगस्त को विस्तृत सुनवाई होगी।