दूसरों की जान से खिलवाड़ करने वाले बाइक सवार नहीं छोड़े दून पुलिस ने।

देहरादून 1 मार्च। दिनांक 27/02/2026 की रात्रि में अकेता होटल के सामने राजपुर रोड पर रेपिडो वाहन सं0 यू0के0-17 जैड-5912 को दो अलग- अलग मो0सा0 सं0- यू0के0-07- एफएफ-5824 व मो0सा0 सं0-यू0के0- 07-एफजेड-4245 में सवार व्यक्तियों द्वारा टक्कर मार दी थी, जिससे रैपीडो में सवार अंकित पाल पुत्र स्व0 राजकुमार निवासी- सेवला खुर्द चद्रबनी मोहब्बेवाला, देहरादून एवं रैपीडो चालक को गंभीर चोटें आयीं थी, जिन्हें उपचार हेतु दून चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ अंकित पाल को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित किया गया। मृतक अंकित पाल की माता श्रीमती ऊषा पाल द्वारा घटना के संबंध में दी गई तहरीर के आधार पर आज दिनाँक 28/02/2026 को थाना डालनवाला पर मो0सा0 सं0- यू0के0-07-एफएफ-5824 व मो0सा0 सं0- -यू0के0-07-एफजेड-4245 के चालकों के विरुद्ध मु0अ0सं0- 40/2026 धारा- 281/106(2)/125(बी) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियोग की विवेचना के दौरान सीसीटीवी फुटेजों के अवलोकन से प्रकाश में आया कि एक मोटर साइकिल सवार व्यक्ति द्वारा अपनी मोटर साइकिल को तेजी से चलाते हुए सर्वे गेट राजपुर रोड अकेता होटल के पास एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उक्त मोटर साइकिल में सवार दोनो व्यक्ति सडक पर गिर गये। इस दौरान दूसरी मोटरसाइकिल में सवार व्यक्ति द्वारा सडक पर गिरे हुए व्यक्ति के उपर अपनी मोटरसाइकिल चढा दी।

घटना में पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनो मोटरसाईकिलो के सम्बंध में जानकारी प्राप्त करते हुए मोटरसाइकिल सवार चारों युवकों (1) प्रांजल रमोला पुत्र जय वीर चन्द्रबोला निवासी ग्राम मल्ली थाना धरासू चिन्याली सौड उत्तरकाशी उम्र 22 वर्ष,
(2) अभिषेक बडोनी पुत्र गणेश बडोनी निवासी बड़े थी धरासू उत्तरकाशी उम्र 21 वर्ष,
(3) लोकेंद्र उर्फ लोकेश पुत्र रविंद्र प्रसाद बिजलवान ग्राम माली चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी उम्र 22 वर्ष
(4) सुमित राठौड़ी पुत्र सर्वेश्वर प्रसाद निवासी ई-152 एमडीडीए कॉलोनी, केदारपुरम रिस्पना देहरादून उम्र 22 वर्ष)

को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वे चारों उक्त दोनों मोटर साइकिलों में सवार होकर आपस में रेस लगा रहे थे तथा मोटरसाइकिल में पीछे सवार युवक मोटरसाइकिल चालकों को बाइक को ओर तेज गति से चलाने के लिये लगातार उकसा रहे थे। अकेता होटल के पास अधेंरा होने तथा बाइक सवार युवकों द्वारा अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाने के कारण दोनो वाहन रेपिडो वाहन सं0 यू0के0-17-जैड 5912 से टकरा गये।

उक्त दोनों वाहन चालकों द्वारा सड़क पर जानबूझकर तेजी से अपने-अपने वाहनों को चलाकर घटना कारित कर रैपीडो वाहन सवार अंकित पाल की मृत्यु कारित की गयी, जिस पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 106(1) बीएनएस को गैर इरादतन हत्या की धारा 105 बीएनएस में तरमीम किया गया तथा धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी तथा मोटर साइकिल सवार चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

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