जिला अधिकारी के निर्देश पर कि यहां ओवर रेटिंग नहीं होती का बैनर ना लगा जाने पर किया गया दंडित कुल दंड ₹1,10,000.

देहरादून दिनांक 17 जून । जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही शराब की ओवर रेटिंग की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला आबकारी अधिकारी को जनपद अवस्थित शराब की दुकानों में ‘ यहाँ पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है,‘ का बैनर/फ्लैक्स लगाने तथा शराब की ओवर रेटिंग करने व बैनर पोस्टर चस्पा न करने वाली दुकानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में आबकारी विभाग द्वारा गत दिवस जनपद अवस्थित शराब की दुकानों पर यहां पर ओवर रेटिंग नहीं की जाती है, की पोस्टर बैनर चस्पा करवाए गए, देहरादून सर्वे चैक (डालनवाला) शराब की दुकान पर पोस्टर, बैनर चस्पाए गए थे, जिसे हटाने पर उक्त दुकान का 10 हजार का चालान किया गया था तथा पोस्टर, बैनर चस्पा करने के निर्देश दिए गए। आज निरीक्षण के दौरान उक्त मदिरा की दुकान में पोस्टर, बैनर दूसरी बार हटाये जाने पर शराब की दुकान का चालान करते हुए 1 लाख का अर्थदण्ड लगाया गया। जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि शराब की ओवर रेटिंग पर चलाये जा रहे अभियान को हल्के में लेने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा इसकी पुनरावृत्ति करने वालो पर आबकारी एक्ट में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार सख्त कार्यवाही की जाए। साथ ही आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में नियमित छापेमारी अभियान चलाते हुए प्रतिदिन कृत कार्यवाही से अवगत कराए। वहीं जिला आबकारी अधिकारी राजीव चैहान ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में समस् त दुकानों पर छापामारी अभियान जारी है जिन दुकानों में फ्लेक्स पोस्टर नहीं पाए जा रहे हैं एवं ओवर रेटिंग तथा अन्य कमियां पाए जाने पर चालान व कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।

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