केंद्र सरकार ने किया अनलॉक 3 के लिए दिशानिर्देश जारी

केंद्र सरकार ने सरकार ने देशभर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को दिशानिर्देश जारी कर दिया है।नए दिशानिर्देश 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे।

जारी दिशानिर्देश:

  • इस दौरान रात में कर्फ्यू को हटा दिया है। योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति दे दी है।
  • अनलॉक के तीसरे चरण में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों के आयोजन को सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य मानकों का पालन करने के निर्देश के साथ अनुमति रहेगी। इस दौरान मास्क पहनने जैसे नियमों के साथ-साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे।
  • गृह मंत्रालय ने वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही चरणबद्ध तरीके से शुरू की जाएगी।
  • व्यक्तियों और सामानों के राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आने-जाने पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
  • मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
  • कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी, और इन क्षेत्रों में रोकथाम उपाय से संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
  • कमजोर व्यक्तियों, अर्थात् 65 साल से अधिक आयु के लोगों, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है।

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